Q1. प्रत्येक वर्ष, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है?
- (a) गृह मंत्रालय
- (b) सूचना मंत्रालय
- (c) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- (d) विदेश मंत्रालय
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत की विदेशी व्यापार नीति (FTP) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा
अपने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के माध्यम से बनाई और घोषित की जाती है।
रिवीजन नोट — भारत की विदेशी व्यापार नीति
• FTP विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है।
• DGFT, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, FTP बनाता और लागू करता है; इसका गठन 1991 में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय से हुआ था।
• FTP 2023 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई; पहले की पंचवर्षीय नीतियों (जैसे FTP 2015–20) के विपरीत इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है और आवश्यकतानुसार इसे अद्यतन किया जाता है।
• FTP 2023 का लक्ष्य 2030 तक USD 2 ट्रिलियन का निर्यात है और यह रुपये में व्यापार निपटान को बढ़ावा देती है।
• FTP के अंतर्गत निर्यात योजनाएँ: RoDTEP (1 जनवरी 2021 से MEIS के स्थान पर), EPCG, अग्रिम प्राधिकार (Advance Authorisation)।
• डंपिंग-रोधी (Anti-dumping) जाँच व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) करता है, जो वाणिज्य मंत्रालय के ही अधीन है।
इनसे भ्रमित मत होनाः
• वाणिज्य मंत्रालय बनाम विदेश मंत्रालय — व्यापार नीति वाणिज्य मंत्रालय का विषय है; कूटनीति और विदेश संबंध विदेश मंत्रालय के।
इस विषय से पूछे गए अन्य प्रश्न: भारत की विदेशी व्यापार नीति बनाने वाली संस्था (DGFT); DGFT के गठन का वर्ष (1991); डंपिंग-रोधी जाँच संभालने वाला मंत्रालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)।