Q1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, एक संदिग्ध को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?
- (a) 24 घंटे
- (b) 48 घंटे
- (c) 72 घंटे
- (d) 12 घंटे
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a) 24 घंटे
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का स्थान लिया है, एक पुलिस अधिकारी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकता है। यह प्रावधान CrPC की धारा 57 के समान है।
विकल्प 2 (48 घंटे): गलत।
विकल्प 3 (72 घंटे): गलत। विकल्प 4 (12 घंटे): गलत।